उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए की गयी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लागूः रेख आर्य
-कोविड से अनाथ हुए बच्चों को शीघ्र से शीघ्र योजना का लाभ मिलेः बाल विकास मंत्री
देहरादूनः मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस. एस संधु भी उपस्थित थे।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि दिनांक 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड.19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता माता संरक्षक की मृत्यु अथवा माता.पिता में से कमाऊ सदस्य की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुनर्वास, चल अचल सम्पत्ति, उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लागू की गयी है। इस योजना में आच्छादित बच्चों को 3 हजार रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता 01 जुलाई 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य की गयी है। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से सम्बन्धित सभी विभागों को जीओ शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोविड से अनाथ हुए बच्चों को शीघ्र से शीघ्र योजनाओं का लाभ मिले यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान सहित अनाथ बच्चों को नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने हेतु सम्बन्धित विभागों को तेजी से कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों के माता.पिता व संरक्षक के चले जाने की भरपाई करना संभव नहीं है, परंतु राज्य सरकार द्वारा इन बच्चों को एक अभिभावक की तरह संरक्षण दिया जायेगा।
अैठक में मौजूद मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को गाइडलाइन एवं जीओ जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट के निर्णयों का शीघ्र अतिशीघ्र अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चिन्हित लाभार्थियों का शीघ्र सत्यापन किए जाने के भी निर्देश दिए।
कहा कि जिन अनाथ बच्चों का सत्यापन किया जा चुका है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।