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सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई करने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई करने से किया इंकार

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया हैं। इस याचिका को नरसंहार में मारे गए टीका लाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने इस याचिका वापस ले लिया हैं। 

शीर्ष कोर्ट ने टपलू से कहा कि वे यह मांग उपयुक्त मंच पर करें। हमने पहले इससे मिलती-जुलती याचिका खारिज की है। अब इसे नहीं सुन सकते। 

याचिका में आशुतोष ने कहा था कि 32 साल बीत गए हैं, परिवार को यह भी नहीं पता कि मामले में किस तरह की जांच हुई। परिवार को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई।

बता दें, याचिकाकर्ता ने 1984 सिख नरसंहार के तीन दशक बाद जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी का भी हवाला दिया और टपलू की हत्या की एसआईटी जांच की मांग की।