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आतिशबाजी की दुकानों पर लाईसेंस के लिए दून के मुख्य बाजार प्रतिबंधितः डीएम

आतिशबाजी की दुकानों पर लाईसेंस के लिए दून के मुख्य बाजार प्रतिबंधितः डीएम

देहरादून: जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि इस वर्ष भी पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढतबाजार चैक तक, मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी, घण्टाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक आतिशबाजी लाईसेंस हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे।

बुद्धवार यहां जिलाधिकारी सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टे्रट परिसर में दीपावली के अवसर पर अतिशबाजी के लाईसेंस निर्गत करने के संबंध में व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाईसेंस निर्गत करते समय सुरक्षा के दृष्टिगत मानकोें का पूर्ण परिपालन करावाने व सम्बन्धित विभागों के अधिकारियो को सुरक्षा के दृष्टिगत अपने विभाग से सम्बन्धित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया कि फायर सुरक्षा के दृष्टिगत बताये जाने वाली सभी जानकारी की पम्पलेट बनाकर सम्बन्धित पटलों को उपलब्ध करायेंगे तथा सम्बन्धित पटल लाईसेंस के साथ पम्पलेट भी अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आतिशबाजी लाईसेंस निर्गत किये जाने हेतु सुरक्षित स्थान चिन्हित करने तथा अग्नि सुरक्षा इत्यादि के सभी मानक का पालन करवाने के नगर मजिस्टे्रट/ उप जिलाधिकारी/परगनाधिकारी मजिस्टे्रट को निर्देश दिये।

निर्देश दिए कि दुकानों पर फायर सुरक्षा के उपकरण एवं सामग्री हो तथा, जहां पर दुकान हेतु लाईसेंस आंवटित किया जा रहा है वह तंग स्थान ना हो, विघुत तारों के बीच ना हों, पटाखों की बिक्री के अलावा अन्य सामग्री की बिक्री ना की जाय तथा दुकान पर अग्निशमन के समुचित प्रबन्ध हों।

उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढतबाजार चैक तक, मोतीबाजार में पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी, (हनुमान चौक तक), हनुमान चैक कृझण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार, बैण्ड बाजार तक, आनन्द चैक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घण्टाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चैक से डीएवी पीजी कालेज देहरादून जाने वाली रोड़, करनपुर मुख्य बाजार (भीड़भाड़ वाला क्षेत्र), के अलावा ऐसे स्थान जो संकीर्ण क्षेत्र, गलियां जहां अग्निशमन वाहन का वाटर टैंक न पंहुच सकता हो आतिशबाजी लाईसेंस हेतु प्रतिबन्धित रहेंगे।