किसी भी दिव्यांग का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जायेगाः संदीप अरोड़ा
हरिद्वार: एक दिव्यांग अमित धीमान जो जिलास्तरीय दिव्यंगता समिति के सदस्य भी हैं, के साथ उत्तराखंड जल विधुत निगम लिमिटेड (मानव संसाधन) के महाप्रबंधक राजेन्द्र सिंह ने दुर्व्यवहार कर दिया। अधिकारी ने उनके पेंशन को भीखमंगा बताकर दिव्यांग का अपमान किया। उसके खिलफ अमित ने ऑनलाईन शिकायत दर्ज की और इसकी सूचना देवभूमि बधिर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिलास्तरीय दिव्यांगता समिति के सदस्य संदीप अरोड़ा और अन्य साथियो को दी। देवभूमि बधिर एसोसिएशन और जनहित दिव्यांग सेवा समिति दोनो संगठनो के आक्रोशित एक दर्जन पदाधिकारियो ने रानीपुर कोतवाली जाकर साक्ष्य के तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग दरोगा के मोबाईल मे फारवर्ड करते हुए महाप्रबंधक के खिलाफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की। रानीपुर कोतवाली के दरोगा एवं जांच अधिकारी कुंवर आर्य ने इस एक्ट को एक सिविल एक्ट और ऑडियो मे कही भी क्रिमिनल अपराध ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया और मुख्यमंत्री पोर्टल से आई शिकायत को यह कहकर बंद कर दिया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट मे पुलिस का कोई हस्तक्षेप नही है और एक्ट मे यह नही लिखा कि दिव्यांग के साथ बदसलूकी होने पर पुलिस हस्तक्षेप करेगी। संगठनो के पदाधिकारी पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नही हुए और अमित को न्याय दिलाने के समर्थन मे दिव्यांग पदाधिकारी एसएसपी एवं जिलास्तरीय दिव्यांगता समिति के सदस्य अबुदई कृष्णराज एस. से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। लेकिन एसएसपी कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद होम आइसोलेशन मे है। उसके बाद दिव्यांग संगठनो ने इस मसले को लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्र यादव से मुलाकात की। नरेन्द्र यादव ने दिव्यांग पदाधिकारियो को आश्वासन दिया कि एक अलग से पत्र डीएम के नाम लिखकर दे और हम इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करेगे।
देवभूमि बधिर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप अरोड़ा ने कहा कि हम किसी भी दिव्यांग का अपमान बर्दाश्त नही करेगे।हम उन्हे पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करेगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 मे स्पष्ट हैै कि दिव्यांगो के अपमान पर 6 माह से 5 साल तक सजा और जुर्माने का प्रावधान है लेकिन पुलिस विभाग इस एक्ट को गम्भीरता से नही ले रहा है जबकि जो यूजेवीएनएल के जीएम ने दिव्यांग के साथ बदसलूकी की। भीख मांगने जैसा शब्दावली का इस्तेमाल किया। यह सीधा सीधा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के का उल्लंघन है। मौके पर जिलास्तरीय समिति के सदस्य सुंदरलाल गौतम, अजीत सिंह, अफताब अंसारी,सहेन्द्र कुमार, पवन कुमार बसेड़ी, परवेज, कुलवीर चैधरी, किरणपाल, सावेज अली, लाखन सिंह मौजूद रहे।