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भोजन माता नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने लगाई अभिभावक संघ अध्यक्ष सहित पांच अन्य की गिरफ्तारी पर रोक

भोजन माता नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने लगाई अभिभावक संघ अध्यक्ष सहित पांच अन्य की गिरफ्तारी पर  रोक

देहरादून: भोजन माता नियुक्ति मामले में चंपावत जिले के जीआईसी सूखीढांग के अभिभावक संघ अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जोशी सहित पांच अन्य की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हैं| हाईकोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया हैं। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की गई।

मामले के अनुसार, सूखीढांग में जीआईसी 25 नवंबर 2021 को स्कूल प्रबंधन समिति व अभिभावक संघ के नियुक्ति मामले में आम सहमति नहीं बन सकी, जिस कारण बैठक को टाल दिया गया। इसी बीच प्रभारी प्रधानाचार्य ने एससी समुदाय की सुनीता की भोजन माता पद पर नियुक्ति कर दी। जिस पर एक पक्ष ने जिलाधिकारी चंपावत से इसकी शिकायत कर दी|