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80 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांग व कोरोना संक्रमित व्यक्ति घर से भी दे सकते हैं वोट, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने की व्यवस्था

80 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांग व कोरोना संक्रमित व्यक्ति घर से भी दे सकते हैं वोट, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने की व्यवस्था

देहरादून: आपकी उम्र 80 साल से अधिक है। आप दिव्यांग हैं अथवा आप कोरोना संक्रमित है या कोरोना संक्रमण की आशंका है तो चुनावों के दौरान आपको पोलिंग बूथ तक नहीं जाना पड़ेगा। आपको घर बैठे ही पोस्टल बैलेट के जरिये वोट डालने की सुविधा मिल सकेगी। जी हां, आने वाले विधानसभा चुनावों में ऐसा संभव होने जा रहा है। इसके लिए आपको इससे संबंधित फार्म संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तैयारियों में जुट गया है।

उत्तराखंड में अगले वर्ष मार्च में मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इससे पहले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों की तैयारी में राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जुट गया है। इस बार इन चुनावों में एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। वह व्यवस्था यह है कि 80 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांग व कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को घर बैठे वोटर डालने का मौका मिलेगा।

इसके लिए संबंधित जिले के निर्वाचन अधिकारी सबसे पहले 80 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं की सूची निकाल रहा है। इन सभी मतदाताओं को एक पत्र भेजा जाएगा। इनसे यह पूछा जाएगा कि क्या वह घर से ही वोट देना चाहते हैं या फिर पोलिंग बूथ आकर। यदि वह घर बैठे की वोट देने के इच्छुक हैं तो उन्हें फिर इस पत्र के साथ भेजे गए फार्म डी को भरना होगा। जिसमें वह अपनी सहमति देंगे।

फार्म बूथ लेवल आफिसर के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा। जो इनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था करेंगे। आचार संहिता लगने के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें भी इसी तरह का फार्म भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यवस्था यह होगी कि यदि कोरोना आशंकित कोई व्यक्ति बूथ में जाकर वोट डालना चाहते हैं तो उसे सबसे अंत में वोट डालने का मौका दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इस बार घर से ही वोट डालने की सुविधा लागू की जा रही है।