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प्रदेश में मास्क न लगाने पर पांच हजार तक जुर्माना,आदेश जारी

हिमाचल:  राज्य मेंअनलॉक.2 के चलते  लापरवाही से घूमना अब जनता को भारी पड़ सकता है । प्रदेश के आठ जिलों में कोविड-19 के नियमों में सख्ती करते हुए शुक्रवार से मास्क न लगाने और ढंग से मुंह और नाक न ढकने वालों लोगों को 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरने कि खबर मिली है। सोलन जिले में मास्क न लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने के साथ आठ दिन का कारावास भी किया जा सकता है। मिली खबर के अनुसार कांगड़ा, हमीरपुर, लाहौल और किन्नौर के उपायुक्तों ने अभी इस का फैसला नहीं लिया  है।

इस बाबत शुक्रवार को आदेश जारी हो सकते हैं। प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के तबादलों पर दोबारा सख्ती से रोक लगा दी है।  शिमला, मंडी,कुल्लू,चंबा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और सोलन के उपायुक्तों ने मास्क ना पहने को लेकर सख्ती करने के आदेश जारी कर दिए हैं । शुक्रवार से पुलिस इसकी निगरानी करना शुरू कर देगी। हालांकि इस बार की कैबिनेट बैठक में भी इस पर फैसला लिया जाना था, लेकिन अब जिला उपायुक्त अपने स्तर पर नियमों में सख्ती कर रहे हैं।जुर्माने का प्रवधान शिमला 1000 और  ऊना    100 से 500 रखा गया है ,बाकी जिलों में समान ही रहेेगा।

 

 

 

 

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